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क्या आपको TV लाइसेंस की ज़रूरत है?

UK, चैनल आइलैंड्स और इस्ले ऑफ मैन में आपको उस स्थिति में TV लाइसेंस की ज़रूरत होती है, अगर आप TV कार्यक्रम सेवाओं को TV (विदेशी उपग्रह सेवाओं सहित) पर दिखाए जाते समय देखने या रिकॉर्ड करने के लिए उपकरण का उपयोग करते हैं।

इसमें निम्नलिखित का उपयोग सम्मिलित है:

  • टेलीविज़न सेट
  • डिजिटल बॉक्स
  • DVD या वीडियो रिकॉर्डर
  • PC या लैपटॉप
  • मोबाइल फोन

आपको प्रत्येक परिवार एक TV लाइसेंस की ज़रूरत होगी, चाहे आप ऊपर सूचीबद्ध एक से अधिक उपकरणों का उपयोग करते हों।

TV लाइसेंस की लागत रंगीन TV के लिए प्रति वर्ष £145.50 होती है, और ब्लैक एंड व्हाइट के लिए प्रति वर्ष £49.00 होती है।

वैध लाइसेंस के बिना TV देखना गैर-कानूनी है। अगर आप वैध लाइसेंस के बिना TV देख रहे हैं, तो आप मुकदमेबाज़ी और £1,000 तक के जुर्माने का जोखिम उठा रहे हैं।

नीचे आप TV लाइसेंस खरीदने के भिन्न तरीके पाएंगे।

भाषा के बारे में टिप्पणी: कृपया नोट करें कि अगर आप इस वेबसाइट पर किसी लिंक पर क्लिक करेंगे, तो आपको अंग्रेज़ी भाषा की सामग्री पर भेज दिया जाएगा। अगर आप हमारी टेलीफोन सेवा का उपयोग करना चाहते हैं, तो कृपया 0300 790 6044 पर कॉल करें और आप किसी से अपनी स्वयं की भाषा में बातचीत कर सकते हैं।

अपने TV लाइसेंस के लिए कैसे भुगतान करें

डायरेक्ट डेबिट

अपने लाइसेंस के लिए भुगतान करने का सबसे आसान तरीका डायरेक्ट डेबिट है, जिससे आप मासिक या तिमाही किस्तों में भुगतान कर सकते हैं, या आप पूरे वर्ष की फीस एक बार में दे सकते हैं। आपके डायरेक्ट डेबिट के स्थापित हो जाने के बाद, आपके लाइसेंस का हर वर्ष स्वतः नवीकरण किया जाता है, जिससे आपको लाइसेंसरहित होने के बारे में कभी चिन्ता न करनी पड़े।

आप डायरेक्ट डेबिट ऑनलाइन रूप से या अपना बैंक ब्योरा अपने पास उपलब्ध रखकर 0300 790 6044 पर कॉल करके स्थापित कर सकते हैं। (कृपया ध्यान दें कि तिमाही डायरेक्ट डेबिट में प्रति तिमाही £1.25 का प्रीमियम होता है। कृपया इस बात पर भी ध्यान दें कि कुछ बैंक और भवन सोसायटियाँ डायरेक्ट डेबिट स्वीकार नहीं करतीं, इसलिए पहले जाँच करें।)

नकदी आसान प्रवेश (TV Licensing Payment Card)

आपके लाइसेंस की लागत फैलाने का एक अन्य तरीका नकदी आसान प्रवेश योजना (TV Licensing Payment Card scheme) है, जिससे आप प्रति सप्ताह £5.50 तक की कम साप्ताहिक या पाक्षिक किस्तों में भुगतान कर सकते हैं। अतिरिक्त जानकारी और इसे स्थापित करने के लिए, कृपया 0300 555 0286 पर कॉल करें (केवल अंग्रेज़ी)।

ऑनलाइन

आप अपने TV लाइसेंस के लिए ऑनलाइन रूप से भुगतान कर सकते हैं और व्यवस्था कर सकते हैं। इसलिए आप हमसे अपना लाइसेंस ई-मेल द्वारा, और इसके साथ ही अन्य सन्देश प्राप्त कर सकते हैं। (ऐसा करने के लिए, यह ज़रूरी है कि आपके ईमेल पते में केवल अंग्रेज़ी भाषा के अक्षर हों।)

आप अपने TV लाइसेंस के लिए यहाँ भुगतान कर सकते हैं - या तो डेबिट या क्रडिट कार्ड द्वारा या डायरेक्ट डेबिट स्थापित करके।

कृपया अपना बैंक ब्योरा अपने पास उपलब्ध रखें और अंग्रेज़ी में भुगतान पूरा करने के लिए तैयार रहें।

टेलीफोन

अगर आपके पास मेस्ट्रो, डेल्टा, सोलो, वीज़ा या मास्टरकार्ड जैसा डेबिट या क्रेडिट कार्ड है, तो आप फोन पर अपने TV लाइसेंस के लिए भुगतान कर सकते हैं। अपना कार्ड ब्योरा अपने पास उपलब्ध रखकर बस 0300 790 6044 को कॉल करें।

(अगर आप हमारी टेलीफोन अनुवाद सेवा का उपयोग करते हुए भुगतान करना चाहते हैं, तो कृपया 0300 790 6044 पर कॉल करें और आप किसी से अपनी स्वयं की भाषा में बात कर सकते हैं।)

पेप्वाइंट केन्द्र

आप नकद या डेबिट कार्ड द्वारा TV लाइसेंस खरीदने के लिए किसी पेप्वाइंट केन्द्र में जा सकते हैं। बस कैशियर को अपना नाम और पता बताइए।

पूरे UK में 19,000 से अधिक पेप्वाइंट केन्द्र हैं, और इनमें आपकी स्थानीय दुकान, सुपरमार्केट या गेराज में नकदी डेस्क सम्मिलित है। कई पेप्वाइंट केन्द्र सप्ताह में सातों दिन लम्बे समय तक खुले रहते हैं। आप अपने स्थानीय पेप्वाइंट केन्द्रों का यहाँ या 0300 790 6137 पर कॉल करके पता लगा सकते हैं (केवल अंग्रेज़ी)।

डाक

आप TV Licensing, Bristol BS98 1TL को चेक भेज सकते हैं। कृपया इसे पूरी लाइसेंसिग फीस के लिए ‘TV Licensing’ को देय बनाएं और पिछली तरफ अपना नाम, पता और पोस्टकोड लिखना याद रखें। कृपया नकदी न भेजें।

TV लाइसेंसिंग बचत कार्ड (TV Licensing savings card)

आप TV लाइसेंसिंग बचत कार्ड (TV Licensing savings card) का उपयोग करते हुए छोटी, आसान धनराशियों में अपने TV लाइसेंस की लागत के प्रति बचत कर सकते हैं। बस इस कार्ड को किसी पेप्वाइंट केन्द्र में नकदी या डेबिट कार्ड द्वारा अपनी बचतों में वृद्धि करने के लिए ले जाएं। अगर आपने तब पूरी TV लाइसेंस फीस के लिए बचत की है जब आपका लाइसेंस नवीकरण के लिए बकाया है, तो आपको स्वत: डाक से एक नया लाइसेंस प्राप्त होगा।

अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने और TV लाइसेंसिंग बचत कार्ड (TV Licensing savings card) के लिए आवेदन करने के लिए कृपया 0300 555 0281 पर कॉल करें (केवल अंग्रेज़ी)।

उपयोगी जानकारी

क्या आपने हाल में घर बदला है?

अगर आपने हाल में घर बदला है, तो आपको हमें बताने की ज़रूरत है, जिससे हम आपका TV लाइसेंस आपके नए पते पर स्थानांतरित कर सकें जिससे आप सही रूप से लाइसेंसशुदा रह सकें। आप ऑनलाइन रूप से या हमें 0300 790 6044 फोन करके अपने ब्योरे को नवीनतम रूप दे सकते हैं।

क्या आपकी आयु 74 वर्ष है?

अगर आपकी आयु 74 वर्ष है और आप अपने अगले TV लाइसेंस की अवधि समाप्त होने से पहले 75 वर्ष के हो जाएंगे, तो आप अल्प अवधि का TV लाइसेंस खरीदने के लिए पात्र हैं। इसमें आपके 75वें जन्मदिन तक आपका घर का पता सम्मिलित होगा, जब आप "75 वर्ष से अधिक का TV लाइसेंस" के लिए हकदार हो जाएंगे। अल्प अवधि के TV लाइसेंस से आपको अपने वर्तमान लाइसेंस के समाप्त होने की तारीख और अपने जन्मदिन के बीच के महीनों की संख्या के लिए भुगतान करना है। आवेदन करने के लिए कृपया अपना नेशनल इंश्योरेन्स नंबर अपने पास उपलब्ध रखकर 0300 790 6044 पर कॉल करें। (अगर आपकी पेंशन का भुगतान आपके बैंक खाते में किया जाता है, तो आप इसे अपने बैंक विवरण पर पाएंगे।) अगर आपके पास नेशनल इंश्योरेन्स नंबर नहीं है, तो फिर भी हमें फोन करें और हम आपके जन्म की तारीख के किसी अन्य प्रमाण की व्यवस्था करेंगे।

क्या आपकी आयु 75 वर्ष या इससे अधिक है?

अगर आपकी आयु 75 वर्ष या इससे अधिक है, तो आप अपने घर के पते के लिए मुफ्त "75 वर्ष से अधिक का TV लाइसेंस" पाने के हकदार हैं, चाहे आप युवा रिश्तेदारों या मित्रों के साथ रहते हैं। अगर आपके पास अल्प अवधि का TV लाइसेंस है, तो आप 75 वर्ष के हो जाने पर अपने आप मुफ्त ''75 वर्ष से अधिक का TV लाइसेंस" प्राप्त कर लेंगे। अगर नहीं, तो यह महत्त्वपूर्ण है कि आप अपना नेशनल इंश्योरेन्स नंबर अपने पास उपलब्ध रखकर 0300 790 6044 को कॉल करके इसके लिए आवेदन करें। (अगर आपकी पेंशन का भुगतान आपके बैंक खाते में किया जाता है, तो आप इसे अपने बैंक विवरण पर पाएंगे।)। अगर आपके पास नेशनल इंश्योरेंस नंबर नहीं है, तो आप इसके बावजूद हमें फोन करें और हम जन्म की तारीख के किसी अन्य प्रमाण की व्यवस्था करेंगे।

क्या आप नेत्रहीन हैं या आपकी नज़र गम्भीर रूप से बाधित है?

अगर आप या आपके साथ रहने वाला व्यक्ति नेत्रहीन है या नज़र गम्भीर रूप से बाधित है, तो आप अपने लाइसेंस की लागत पर 50% छूट पाने के लिए पात्र हैं।

इस छूट का दावा करने के लिए आपको या तो अपने नेत्रहीन पंजीकरण के दस्तावेज़ की फोटोकॉपी या अपने नेत्ररोगचिकित्सक से प्रमाणपत्र की फोटोकॉपी देने की ज़रूरत है जिसमें यह कहा गया हो कि आप नेत्रहीन हैं या आपकी नज़र गम्भीर रूप से बाधित है। कृपया यह फोटोकॉपी अपने TV लाइसेंस नंबर, फोन नंबर और चेक भुगतान के साथ TV लाइसेंसिंग नेत्रहीन छूट समूह (TV Licensing Blind Concession Group), Bristol BS98 1TL को भेजें।

अगर वह व्यक्ति, जो नेत्रहीन है या जिसकी नज़र गम्भीर रूप से बाधित है, आपके पते के लिए वर्तमान लाइसेंस धारक नहीं है, तो आपको पहले लाइसेंस उसके नाम में हस्तान्तरित करना होगा, जिसकी हम आपके द्वारा 0300 790 6044 पर कॉल करने पर व्यवस्था कर सकते हैं।

क्या आप TV का उपयोग नहीं करते हैं?

अगर आप TV का उपयोग नहीं करते हैं, तो आपको TV लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। पर यह ज़रूरी है कि आप हमें यह सूचित करें जिससे हम आपके रिकॉर्डों को नवीनम रूप दे सकें। कृपया हमें यह बताते हुए 0300 790 6044 पर कॉल करें या TV लाइसेंसिंग, Bristol BS98 1TL पर लिखें कि आप TV का उपयोग नहीं करते। स्थिति की पुष्टि करने के लिए प्रवर्तन अधिकारी आपके यहाँ आ सकता है।

क्या आप चैनल आइलैंड्स या इस्ले ऑफ मैन में रहते हैं?

कृपया ध्यान दें कि चैनल आइलैंड्स और इस्ले ऑफ मैन में अलग शर्तें लागू होती हैं।

  • चैनल आइलैंड्स और इस्ले ऑफ मैन में आप डाकघर में अपने TV लाइसेंस के लिए भुगतान कर सकते हैं। (मेनलैंड UK में, अब आप डाकघर में अपने लाइसेंस के लिए भुगतान नहीं कर सकते)।
  • चैनल आइलैंड्स और इस्ले ऑफ मैन में "नकदी आसान प्रवेश योजना" (TV Licensing Payment Card scheme) नहीं है।
  • जर्सी, गुएर्नसी और सार्क में आप तिमाही डायरेक्ट डेबिट द्वारा अपने लाइसेंस के लिए भुगतान नहीं कर सकते (केवल मासिक या वार्षिक डायरेक्ट डेबिट द्वारा)। इस्ले ऑफ मैन में आप मासिक, तिमाही या वार्षिक डायरेक्ट डेबिट द्वारा भुगतान कर सकते हैं।
  • गुएर्नसी और इस्ले ऑफ मैन में आप उस स्थिति में मुफ्त "75 वर्ष से अधिक TV लाइसेंस" के लिए आवेदन कर सकते हैं, अगर आपकी आयु 75 वर्ष या इससे अधिक है। कृपया DHSS से सम्पर्क करें।
  • गुएर्नसी में आप उस स्थिति में मुफ्त "65 वर्ष से अधिक TV लाइसेंस" के लिए आवेदन कर सकते हैं, अगर आपकी आयु 65 वर्ष या इससे अधिक है और आपको राज्य लाभ मिलते हैं। कृपया DHSS से सम्पर्क करें।
  • जर्सी में आप उस स्थिति में मुफ्त के लिए आवेदन कर सकते हैं, अगर आपकी आयु 75 वर्ष या इससे अधिक है और आपकी आय कम है। कृपया जर्सी सामाजिक सुरक्षा विभाग (Jersey Social Security Department) से 445505 पर सम्पर्क करें। DHSS से सम्पर्क करें।
  • सार्क में कोई मुफ्त "75 वर्ष से अधिक TV लाइसेंस" या 74 वर्ष के आयु के व्यक्तियों के लिए अल्प अवधि TV लाइसेंस नहीं है।

आप यहाँ और अधिक ब्योरा पा सकते हैं या, अगर आप स्वयं की भाषा में किसी से बात करना चाहते हैं, तो 0300 790 6044 पर फोन करें।

कृपया ध्यान दें:

  • जब आप हमें कॉल करें या लिखें, तब कृपया उस स्थिति में अपना TV लाइसेंस नंबर बताना याद रखें, अगर आपके पास यह नंबर हो।
  • गुणवत्ता नियन्त्रण उपाए के रूप में, TV लाइसेंसिंग को की गई या यहाँ से की गई टेलीफोन कॉलों को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण के उद्देश्य से मॉनिटर या रिकॉर्ड किया जा सकता है कि हम अपने ग्राहक सेवा मानकों में लगातार सुधार जारी रखें।
  • प्रदान की गई निजी सूचना का केवल TV लाइसेंसिंग प्राधिकरण (the BBC) और उसके सेवा प्रदाताओं द्वारा TV लाइसेंस प्रणाली का प्रशासन करने के लिए उपयोग किया जाएगा, जिसमें लाइसेंस जारी करना, फीस एकत्र करना और प्रवर्तन सम्मिलित है। इसे तब तक आपकी सहमति प्राप्त किए बिना लाइसेंसिंग से बाहर किसी अन्य को नहीं दिया जाएगा, जब तक हम ऐसा करने के लिए कानूनन बाध्य न हों या कानून ने इसके लिए अनुमति न दी हो। डेटा की रक्षा से संबंधित पूछताछ डेटा रक्षा प्रबन्धक (The Data Protection Manager), TV लाइसेंसिंग, Bristol BS98 1TL से की जा सकती है।

नियम और शर्तें

परिभाषाएँ

आपका अर्थ है वह व्यक्ति जिसका नाम लाइसेंस पर है। टीवी उपकरण का अर्थ है टेलिविज़न सिगनल ग्रहण करने वाला उपकरण।

टीवी लाइसेंस की ज़रूरत किसके लिए है?

  • टेलिविज़न पर दिखाए जा रहे टीवी प्रोग्रामों को उसी समय देखने या रिकॉर्ड करने के लिए किसी टीवी उपरण जैसे कि टीवी सेट, डिज़िटल बॉक्स, वीडियो या डीवीडी रिकॉर्डर, कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करने के लिए।

आपका लाइसेंस किस चीज़ की अनुमति देता है?

यह लाइसेंस निम्नलिखित स्थानों पर टीवी उपकरण को स्थापित करने और इस्तेमाल करने की अनुमति देता हैः

  • लाइसेंस वाले परिसर में किसी के भी द्वारा।
  • किसी वाहन, बोट या कारवाँ में निम्नलिखित के द्वाराः
  • आप और ऐसा कोई भी व्यक्ति जो आम तौर पर लाइसेंस वाली जगह पर आपके साथ रहता है (जब तक कि टीवी उपकरण का इस्तेमाल एक ही समय पर दौरा न कर रहे कारवाँ में और लाइसेंस वाली जगह पर नहीं किया जा रहा है)।
  • कोई भी व्यक्ति जो आम तौर पर लाइसेंस वाली जगह पर रहता है (जब तक कि वाहन, बोट या कारवाँ किसी बिज़नेस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है)।
  • अंदरूनी बैटरियों से चलने वाले टीवी उपकरण का किसी भी जगह पर इस्तेमाल।
  • आपके और ऐसे किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो आम तौर पर लाइसेंस वाली जगह पर आपके साथ रहता है।

आपके लाइसेंस के अंतर्गत क्या नहीं आता है?

  • आपके परिसर के हिस्से जो पूरी तरह से दूसरों के क़ब्ज़े में हैं? जैसे कि किराएदार, लॉजर, पेइंग गेस्ट।
  • परिसर में अपने-आप में पूर्ण यूनिट
  • आपके परिसर का कोई भी हिस्सा जो ठेके या दूसरी व्यवस्था के द्वारा दूसरों के क़ब्जे़ में है (निजी मकान के हिस्सों को छोड़ कर)
  • कोई ब्लैक एंड व्हाइट लाइसेंस रंगीन टीवी उपकरण को स्थापित करने और इस्तेमाल करने के लिए मान्य नहीं है सिवाय उसके जहाँ कोई डिज़िटल बॉक्स स्थापित किया गया है या ब्लैक एंड व्हाइट टेलिविज़न के साथ इस्तेमाल किया जाता है, जब कि डिज़िटल बॉक्स टेलिविज़न प्रोग्रामों को रिकॉर्ड करने के लिए नहीं बनाया गया है।

आपके लाइसेंस की शर्तें

  • लाइसेंस फ़ीस का भुगतान किया जाना ज़रूरी है।
  • किसी लाइसेंस को, आपको भेजे गए किसी नोटिस के द्वारा या किसी आम नोटिस के द्वारा जो BBC की वैबसाइट पर और, यदि BBC द्वारा उचित समझा जाए, दूसरे राष्ट्रीय संचार माध्यमों में, प्रकाशित किया जाएगा, रद्द किया जा सकता है या मनसूख किया जा सकता है या इसकी शर्तों में बदलाव किया जा सकता है।
  • हमारे ऑफ़िसर हमारे रिकॉर्डों में जानकारी की पुष्टि करने के लिए और टीवी उपकरण की जाँच करने के लिए किसी भी समय लाइसेंस वाली जगह पर आ सकते हैं, लेकिन आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उनको अपने घर के अंदर आने दें।
  • आपको अपने टीवी उपकरण के साथ किसी दूसरी रेडियो या टेलिविज़न सिगनलों में अनुचित हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
  • आपका लाइसेंस, कम्युनिकेशंस ऐक्ट 2003 में की गई शक्तियों के अंतर्गत लाइसेंसिंग अथॉरिटी की तरफ़ से जारी किया गया है।